मध्यप्रदेशराज्य

अब सिर्फ 15 दिन के लिए मिलेगी स्टडी लीव

भोपाल। भारत सरकार ने विदेशों में अलग-अलग सब्जेक्ट और प्रोग्राम के लिए स्टडी लीव पर जाने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अखिल भारतीय सेवा के अन्य अधिकारियों को 15 दिन की छुट्?टी देने का फैसला लिया है। इससे अधिक दिन का अवकाश अधिकारियों को स्टडी लीव के लिए नहीं मिलेगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने प्रदेश की मुख्य सचिव को अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के स्टडी लीव पर वेतन भुगतान को लेकर तय नई व्यवस्था की जानकारी देकर उस पर अमल के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को विदेश में स्टडी लीव पर जाने पर अब सिर्फ 15 दिन का अवकाश मिलेगा। यह अवकाश संबंधित अधिकारी एक साथ या अलग-अलग दिनों में ले सकते हैं। इसको लेकर मुख्य सचिवों को निर्देश पर अमल के लिए भी कहा गया है।
केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत जारी निर्देश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के विनियमन 4 के अधीन (स्टडी लीव) विनियम 1960 एक्स-इंडिया के मामले में यह व्यवस्था तय की गई है। इसके लिए आवेदन करने वाले अफसर को यह छूट रहेगी कि वह अध्ययन अवकाश अध्ययन पाठ्यक्रम की घोषित की गई प्रारंभिक और समाप्ति की तिथियों के बाद छुट्टी ले सकें। इसके लिए जहां से स्टडी लीव के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विश्वविद्यालय या संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आवेदन किए जा सकेंगे।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने यह साफ किया है कि जो अफसर भारत से बाहर स्टडी लीव पर जाएंगे वे कुल मिलाकर 15 दिन का अवकाश ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम समाप्ति के पहले या बाद में कभी भी हो सकता है। इसके साथ ही अधिकारी को यह भी पात्रता होगी कि वह 15 दिन का यह अवकाश एक साथ ले या फिर अलग-अलग दिनों को मिलाकर कुल 15 दिन की छुट्टी लेगा।
डीओपीटी के 14 जुलाई 2008 के आदेश में यह निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में अध्ययन अवकाश स्वीकृत करते समय केंद्र की अनुमोदित अवधि तक संबंधित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का वेतन खर्च प्रतिनियुक्ति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इसके विपरीत अगर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अफसर नहीं हैं तो अध्ययन अवकाश अवधि का वेतन खर्च संबंधित राज्य संवर्ग या राज्य सरकार को उठाना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस पर अमल कर रही हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अध्ययन अवकाश के संबंध में सहमति और एनओसी तथा प्रतिनियुक्ति की पुष्टि केंद्र सरकार करेगी।

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